हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: हाई कोर्ट बोला- पिता की मृत्यु के बाद तलाक की डिक्री हुई है पारित तो नहीं मिलेगा परिवार पेंशन का लाभ

High Court News: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने परिवार पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तलाकशुदा बेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा....

Update: 2026-04-07 09:46 GMT

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अगरतला। 7 अप्रैल 2026| त्रिपुरा हाई कोर्ट ने परिवार पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तलाकशुदा बेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, यदि किसी शादीशुदा बेटी का तलाश पेंशनभोगी पिता की मृत्यु के बाद हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह परिवार पेंशन की हकदार नहीं होगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है, पेंशन का निर्धारण और पात्रता पेंशनभोगी पिता की मृत्यु के समय ही तय होती है। अगर उस दौरान विवाहित तलाकशुदा है तो वह उस पेंशन का अधिकारी होंगी।।

पढ़िए क्या है मामला?

याचिकाकर्ता के पिता अगरतला नगर निगम से वर्ष 2004 में रिटायर हुए। वर्ष 2018 में उनका निधन हो गया। उस समय याचिकाकर्ता विवाहित थी। हालांकि वह अपने पति से अलग रह रही थी। वर्ष 2021 में परिवार न्यायालय ने तलाक का डिक्री पारित की। डिक्री मिलने के बाद उसने पिता के पेंशन पर दावा करते हुए आवेदन किया। आवेदन को अधिकारियों ने खारिज कर दिया। नगर निगम अगरतला के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा है, विवाह के कुछ समय बाद ही उसका पति लापता हो गया। इसके चतले बीते कई वर्षों से अपने पिता के साथ ही रह रही थी। इसलिए उसे पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।

पढ़िए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

हाई कोर्ट ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2017 के नियम 8 का हवाला देते हुए कहा, पारिवारिक पेंशन का अधिकार पेंशनभोगी की मृत्यु के समय ही तय हो जाता है। बेटी की मौजूदा दौर की वैवाहिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, पेंशन की पात्रता का निर्धारण आर्थिक निर्भरता के बजाय वैवाहिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पिता की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता, विवाहित लेकिन अलग रह रही थी, जब पिता की मृत्यु हुई तब कानूनीतौर पर तलाक भी नहीं हुआ था। लिहाजा याचिकाकर्ता परिवार पेंशन की हकदार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

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