इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गये हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके पास है एक और मौका….

Update: 2021-01-26 04:40 GMT

नईदिल्ली 26 जनवरी 2021. अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गये हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी आपके पास एक और मौका है. आप वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न 31 मार्च, 2021 तक दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए अब विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा.

लेकिन, अगर आपकी कर योग्य आय पांच लाख रुपये से कम है तो विलंब शुल्क के रूप में केवल एक हजार रुपये ही देना होगा और अगर आपकी आय दो लाख 50 हजार से भी कम है तो विलंब शुल्क दिये बिना भी आप अपना आयकर रिटर्न 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि विलंब शुल्क की राशि का भुगतान रिटर्न जमा करने के पहले ही करना होगा, अन्यथा आपका रिटर्न स्वीकार नहीं किया जायेगा. बकाया कर की राशि पर आपको आय कर कि धारा 234 ए के तहत ब्याज का भी भुगतान करना होगा और अगर आपकी कर की राशि 10 हजार रुपये से अधिक है और आपने अपना अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है तो धारा 234 बी और 234 सी के तहत भी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा.

Tags:    

Similar News