CG Chaitanya Baghel: चैतन्य बघेल की दिवाली जेल में मनेगी, 29 अक्टूबर तक बढ़ी रिमांड...
CG Chaitanya Baghel: रायपुर कोर्ट ने शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ा दी है। चैतन्य बघेल अब 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।
CG Chaitanya Baghel: रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने बढ़ा दी है। शराब घोटाला केंस में 18 जुलाई से चेतन्य बघेल जेल में बंद है। अब उनकी रिमांड 29 अक्टूबर तक यानी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इस साल चैतन्य बघेल की दीपावली जेल में ही मनेगी।
दरअसल, ईओडब्ल्यू ने 13 अक्टूबर को चार्जशीट पेश करने का समय मांगा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई थी। इसके बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को चार्जशीट पेश करने के लिए 15 अक्टूबर याने 2 दिनों का समय दिया था। आज भी कोर्ट पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम ने चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल की रिमांड 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी
जांच एजेंसियों का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस सिंडिकेट में शामिल अफसरों, कारोबारियों में से एक थे और घोटाले से अर्जित राशि का हिसाब-किताब संभालते थे। बताया गया कि उन्होंने लक्ष्मीनारायण बंसल की मदद से करीब 1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। जांच एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य ने कमीशन से मिले एक हजार करोड़ रुपये के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए रियल स्टेट के धंधे में लगाना बताया। शराब घोटाले में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत मामला दर्ज किया और 18 जुलाई, 2025 को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया।
जानिए कब-कब क्या हुआ
मालूम हो कि शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने 18 जुलाई शुक्रवार की सुबह 6.20 मिनट पर भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर में छापा मारा था। पूछताछ के बाद ईडी की टीम चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर अपने साथ रायपुर लेकर आई थी। भिलाई में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के दौरान ईडी की गाड़ी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। ईडी की टीम कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच चैतन्य बघेल को अपनी गाड़ी में बिठाये और अपने साथ रायपुर लेकर पहुंचे थे।
रायपुर कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम पचपेड़ी नाका स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची थी। ईडी कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और पुलिस की टीम मौजूद थी। कार्यालय के बाहर मौजूद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किये थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई थी।
पांच दिन की रिमांड खतम होने के बाद ईडी के अफसर 22 जुलाई को चैतन्य बघेल को लेकर कोर्ट पहुंचे तो लग रहा था कि ईडी कम-से-कम पांच दिन की रिमांड और मांगेगी। मगर ईडी ने रिमांड नहीं मांगी, इसलिए स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।
4 अगस्त को उनकी रिमांड ख़त्म हुई और दूसरी बार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। 4 अगस्त को ही स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिन के लिए बढा दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। 18 अगस्त को ही तीसरी बार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और एक दिन की रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया था।
19 अगस्त को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने ED के आवेदन पर सुनवाई करते हुए 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड दे दी थी। कस्टेडियल रिमांड खत्म होने पर आज 23 अगस्त को फिर से चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने और रिमांड नहीं मांगी थी।