Bilaspur High Court News: पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले 4. याचिकाकर्ता 14 को देंगे फिजिकल टेस्ट...

Bilaspur High Court News: पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 8 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इनके से 4 याचिकाकर्ता 14 सितंबर को फिजिकल टेस्ट देंगे।

Update: 2025-09-11 14:43 GMT



Bilaspur High Court News: बिलासपुर। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 8 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इनके से 4 याचिकाकर्ता 14 सितंबर को फिजिकल टेस्ट देंगे। राज्य शासन ने यह जानकारी हाई कोर्ट को दी है। साहब के जवाब के बाद कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है। शेष याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट ने कानूनी चुनौती की छूट दी है।

हाई कोर्ट में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर 8 याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीड़ी गुरु की डिविज़न बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के वकील बी पी सिंह ने डिविज़न बेंच को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी की गई है. अधिवक्ता ने कहा, जिन उम्मीदवारों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे और जांच की गई थी उन्हें फिर से प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा गड़बड़ी करने वाली कंपनी इसमें शामिल थी। अभी भी उसे नहीं हटाया गया है।

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने बेंच को बताया कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में राजनांदगांव में गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और स्वत: संज्ञान लेकर जांच कराई गई। राजनांदगांव सहित 9 जिलों में गड़बड़ी की जांच की गई। जिसमें 5 जगह पर योग्य उम्मीदवार मिले। चार जगह जिसमें राजनांदगांव शामिल था उसमें जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई।

राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को जानकारी दी, याचिकाकर्ता आठ उम्मीदवार में से 4 उम्मीदवार फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 14 सितंबर 2025 को परीक्षा देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा, आठ में से चार उम्मीदवारों को 14 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल होना है और अन्य याचिकाकर्ता जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उन्हें उचित मंच के समक्ष उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार है।

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