Allahabad High Court Gyanvapi: तहखाने में पूजा का मामला, इलाहाबाद HC में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई आज

Allahabad High Court Gyanvapi: आज ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा की इजाजत देने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर विचार किया जाएगा.

Update: 2024-02-06 05:15 GMT

Allahabad High Court Gyanvapi: आज ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा की इजाजत देने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर विचार किया जाएगा. यह मुद्दा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे हाईकोर्ट में भेज दिया. वाराणसी कोर्ट ने पहले इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने का फैसला किया था. इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी और इसी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने इस मामले में याचिका दायर की है.

वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी में पूजा अनुष्ठान शुरू होते ही हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. ज्ञानवापी आने वाले लोग बाहर से ही ज्ञानवापी में भगवान के दर्शन कर रहे हैं. वहीं, तहखाने के अंदर पुजारी ज्ञानवापी व्यास जी की पूजा की जा रही है. बता दें कि दिल्ली की राखी सिंह ने अपनी चार महिला मित्रों के साथ ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में शृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं के दर्शन और पूजन की अनुमति की मांग की थी.

क्या है पूरा मामला?

इस मामले को वाराणसी की अदालत में दायर किया गया और याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद के प्लॉट नंबर 9130 में हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थित हैं. उन्हें इस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए. याचिकाकर्ताओं ने सर्वे कराए जाने की भी मांग की थी. वाराणसी कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया और अप्रैल 2022 में विशेषज्ञों की टीम के साथ सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए थे.



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