हार्दिक पांड्या को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले को लेकर हुई थी FIR... जानिए
नईदिल्ली I टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल है. हार्दिक पांड्या के खिलाफ साल 2018 में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. इस मामले में अब हार्दिक पांड्या के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. हार्दिक पांड्या इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर हैं.
दरअसल, हार्दिक पंड्या के खिलाफ राजस्थान के जोधपुर में साल 2018 में एक मामला दर्ज किया गया था. इसमें हार्दिक पंड्या के अलावा टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल और बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर का भी नाम था. आरोप था कि हार्दिक पंड्या ने भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया था.राजस्थान में एक वकील द्वारा जोधपुर के पुलिस स्टेशन में इसी से जुड़े मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी. राजस्थान पुलिस ने तब हार्दिक पंड्या के खिलाफ एक्शन की तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ अदालत में गुहार लगाई थी.
My statement. pic.twitter.com/P67YZLJqsl
— hardik pandya (@hardikpandya7) March 22, 2018
हार्दिक पंड्या से जुड़े इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दी गई. अदालत में इस मामले से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स, एफआईआर सबमिट किया गया था. बता दें कि जब यह विवाद हुआ था, उस वक्त हार्दिक पंड्या ने ट्वीट कर सफाई दी थी कि जिस ट्वीट को लेकर विवाद हो रहा है, वह उनकी तरफ से किया ही नहीं गया था.हार्दिक ने अपने बयान में कहा था कि वह उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर एक फर्जी ट्विटर अकाउंट से शेयर किया मैसेज था, जिसका उससे कोई लेना-देना नहीं है. हार्दिक ने कहा था कि उनके दिल में बीआर. अंबेडकर, भारतीय संविधान के प्रति पूरा सम्मान है. वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.