Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में सभी 11 दोषियों ने किया आत्मसमर्पण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के गैंगरेप मामले में सभी 11 दोषियों ने रविवार रात को गुजरात के पंचमहल जिले स्थित गोधरा उप जेल में आत्मसमर्पण कर दिया।

Update: 2024-01-22 10:19 GMT

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के गैंगरेप मामले में सभी 11 दोषियों ने रविवार रात को गुजरात के पंचमहल जिले स्थित गोधरा उप जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक, सभी दोषी रात करीब 11ः30 बजे 2 निजी वाहनों से सिंगवाड रणधीकपुर से गोधरा की जेल पहुंचे और जेल अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को रविवार तक आत्मसमर्पण करने को कहा था।

गोधरा में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उसके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को रद्द कर दिया था। यह रिहाई गुजरात सरकार की ओर से दी गई थी।

न्यायमूर्ति बीवी नागरथाना और उज्जल भुइयां की पीठ ने गुजरात सरकार के इस कदम को गलत ठहराया और 2022 में स्वतंत्रता दिवस के दिन आजाद किए गए दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर वापस जेल जाने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों ने याचिका लगाकर आत्मसमर्पण के लिए अतिरिक्त समय मांगा। उन्होंने बीमारी से लेकर अपने बुजुर्ग मां-बाप की सेवा का हवाला दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और तय समयसीमा के अनुसार 21 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने को कहा। बता दें, 11 दोषियों में बाकाभाई वोहानिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, गोविंद नाई, जसवंत नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना और शैलेश भट्ट शामिल हैं।

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