Chhattisgarh Loksabha Chunav 2024: थम गया चुनावी शोर, अब मतदान की बारी: बस्‍तर में कल होगी वोटिंग, इनमें से कोई एक दस्‍तावेज जरुर रखे साथ

Chhattisgarh Loksabha Chunav 2024: बस्‍तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव शोर आज से थम गया है। वहां कल वोट डाले जाएंगे। बस्तर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान का समय अलग-अलग तय किया गया है। मतदान के लिए वोटर आईडी जरुरी है, यदि किसी के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वे इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकते हैं।

Update: 2024-04-17 14:38 GMT

Chhattisgarh Loksabha Chunav 2024: रायपुर। बस्‍तर संसदीय क्षेत्र में प्रत्‍याशियों और राजनीतिक दलों का काम पूरा हो गया है। जनता को अपने पाले में करने के लिए उन्‍हें जो- जो वादे और घोषणाएं करनी थी कर चुके, अब जनता की बारी है। बस्‍तर संसदीय क्षेत्र में आज (17 अप्रैल) से चुनावी शोर थम गया है। वहां 19 को मतदान होगा। इससे पहले 18 तारीख को प्रत्‍याशी केवल घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं।

इधर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान का समय निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोण्डागांव, नारायणपुर, चित्रकोट,दंतेवाड़ा,बीजापुर एवं कोंटा में मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक मतदान होगा। इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक और 72 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

फोटोयुक्‍त वोटर आईडी नहीं है तो इन दस्‍तावेजों कर कर सकते हैं उपयोग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा - आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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