Jashpur Teacher News: दो शिक्षक एक क्लर्क समेत शिक्षा विभाग के चार कर्मचारी बर्खास्त, जानिए कारण?...

Jashpur Teacher News: दो सहायक शिक्षकों, शिक्षा विभाग के एक क्लर्क और एक चपरासी को बर्खास्त कर दिया गया है।

Update: 2025-01-05 07:52 GMT

Jashpur Teacher News: जशपुर। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर लंबे समय से नदारत शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर शिक्षा विभाग में जांच कर प्रतिवेदन सौंपा था। जिसके आधार पर दो सहायक शिक्षकों,एक क्लर्क एक चपरासी को बर्खास्त किया गया है।

बगीचा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला गरांज में सहायक शिक्षक के पद पर भागन राम पदस्थ थे। वे 23 मई 2016 से अपने स्कूल से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उनके खिलाफ 19 अप्रैल 2024 को आरोप पत्र जारी कर 21 मई 2024 को जांच संस्थित किया गया। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि 23 मई 2016 से सहायक शिक्षक एलबी भागन राम स्कूल से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं। उन्हें नोटिस देकर उनका पक्ष भी जानना चाहा गया पर कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। जिसके चलते उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया है।

इसी तरह बगीचा विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुरडेग में सहायक ग्रेड –3 के पद पर आलोक कुमार भगत पदस्थ हैं। वे 27 अप्रैल 2019 से 17 अगस्त 2024 तक अपने कर्तव्य से बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहे हैं। इस हेतु विभागीय जांच संस्थित कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर आलोक कुमार भगत अनुपस्थित रहे। इसलिए उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया।

इसी तरह बगीचा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला बीजाघाट के सहायक शिक्षक क एलबी के पद पर राजू राम पदस्थ है। 4 फरवरी 2012 से वे स्कूल से बिना अवकाश स्वीकृत कारण और पूर्व सूचना दिए अनुपस्थित है। उन्हें जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भी दिया गया पर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। जिस पर 15 अप्रैल 2024 को आरोप पत्र जारी कर 21 मई 2024 को विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच प्रतिवेदन और बयानों के आधार पर 4 फरवरी 2012 से सहायक शिक्षक राजूराम अनुपस्थित पाए गए। उन्हें अवसर देते हुए अंतिम जवाब हेतु नोटिस भी दिया गया। पर तय समय में उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। जिसके चलते उन्हें सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई।

बगीचा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ढोढरअंबा में प्रमोद मिंज चपरासी के पद पर पदस्थ हैं। 5 अक्टूबर 2021 से वह अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। 15 अप्रैल 2024 को उन्हें आरोप पत्र जारी कर 21 मई 2024 को विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच प्रतिवेदन और बयानों के अनुसार 5 अक्टूबर 2021 से प्रमोद मिंज अनुपस्थित पाए गए। उन्हें अंतिम अवसर देने हेतु नोटिस भी दिया गया। पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।

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