CG News: होटलों में एलपीजी या गैस शुल्क की वसूली शुरू, आप भी जान जाएं ये बात, एडवाइजरी जारी
CG News: देश में गैस संकट पैदा होते ही होटलों और रेस्तरां में अतिरिक्त चार्ज वसूलने की शिकायत आने लगी है। इस पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने खुद संज्ञान लिया है और ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को सचेत करते हुए होटलों को एडवाइजरी भी जारी की है।
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रायपुर।25 मार्च 2026| होटल में आप रुकने जाते हैं या रेस्तरां में खाने जाते हैं तो आपके बिल में अब एलपीजी या गैस शुल्क के नाम से अतिरिक्त राशि जोड़ी जा सकती है। कुछ होटलों में यह शिकायत आयी है। यदि आपके बिल में भी ऐसा कुछ जुड़ कर आता है तो यह खबर आप ध्यान से पढ़ लें। आप अनुचित भुगतान से बच सकते हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के सामने ऐसे मामले आए हैं, जिसमें होटलों में बिल में गैस सरचार्ज, ईंधन लागत जैसे शब्द लिख कर अतिरिक्त वसूली की जा रही है। इसे प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार ठहराया है। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत एक नयी एडवाइजरी जारी की है। इसमें सख्त निर्देश के साथ चेतावनी देते हुए कहा गया है कि होटलों में इस तरह का कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिल में डिफाल्ट शुल्क
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को मिली शिकायतों और मीडिया में आ रही खबरों के आधार पर माना गया है कि कुछ होटलों और रेस्तरां में मेनू में दिखाए गए रेट के अतिरिक्त भी उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है। यह सभी तरह के टैक्सों के अतिरिक्त है, इसलिए प्राधिकरण ने इसे गलत करार दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ईंधन खर्च, एलपीजी या बिजली जैसे खर्च कारोबार की लागत का हिस्सा है। इसे अलग से उपभोक्तओं से नहीं वसूला जा सकता।
एडवाइजरी में यह कहा
- प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी होटल या रेस्तरां के बिल में एलपीजी, गैस शुल्क या इसी तरह के अन्य शुल्क डिफाल्ट या स्वचालित रूप से नहीं वसूला जा सकता।
- मेनू में दिखाई गई कीमत ही अंतिम कीमत है, इस पर सिर्फ टैक्स अलग से जोड़ा जा सकता है।
- साथ ही उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें अतिरिक्त शुल्क देने के लिए मजबूर किया जा सकेगा।
उपभोक्ता यहां करें शिकायत
- उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से बिल से शुल्क हटाने का आग्रह कर सकते हैं।
- होटल संचालक के न मानने पर फोन नंबर1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ई-जाग्रति पोर्टल से उपभोक्ता आयोग को भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- जिला कलेक्टर या सीधे सीसीपीए से शिकायत कर सकते हैं।