CG News: सरकारी आदेश की उड़ रही धज्जियां! बीईओ से लेकर कलेक्टर तक... छत्तीसगढ़ में जारी है अटैचमेंट का खेला

छत्तीसगढ़ सरकार ने अटैचमेंट को 5 जून से खत्म कर दिया है। पहले बीईओ कवर्धा और अब कलेक्टर मुंगेली ने अटैचमेंट का आदेश जारी कर दिया है।छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक बीईओ ऐसे भी है जो अपनी मनमानी ही चला रहे हैं। सरकारी मुलाजिम होने के बाद भी सरकार के आदेश व निर्देश को दरकिनार कर दिया है। राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर संलग्नीकरण को पांच जून से खत्म कर दिया है। कबीरधाम जिले के एक बीईओ ने अपनी मनमर्जी चलाई और एक शिक्षक को अटैच कर दिया है।

Update: 2025-06-17 12:36 GMT

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में स्थानांतरण से बैन हटाने के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति लागू कर दिया है। ट्रांसफर पालिसी लागू करने के साथ ही संलग्नीकरण को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश भी जारी कर दिया था। लिहाजा पांच जून से प्रदेशभर के सरकारी कार्यालय में अटैचमेंट के जरिए नौकरी कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों को अपने मूल विभाग के लिए रिलीव करने का आदेश राज्य शासन ने जारी कर दिया था। सरकार यह मानकर चल रही है कि पांच जून से अटैचमेंट खत्म हो गया है। लिहाजा अटैचमेंट के जरिए दूसरे विभागों में नौकरी कर रहे कर्मचारी अपने मूल विभाग में पहुंच गए होंगे और कामकाज कर रहे होंगे।


छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में तो शिक्षा विभाग के एक बीईओ कवर्धा उलटी गंगा बहा रहे हैं। इसे सरकारी आदेश की परवाह ही नहीं है। कबीरधाम जिले में 4 जून को युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की थी। 7 जून को बीईओ ने जमकर खेला कर दिया। तीन साल पुराने आदेश का हवाला देते हुए एक शिक्षक का अटैचमेंट आदेश जारी कर दिया है।


बीईओ का अटैचमेंट आदेश-

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कवर्धा ने जारी आदेश में लिखा है कि खेमराज जांगड़े, शिक्षक एलबी, प्रभारी अधीक्षक विशेष पिछडी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी वि.ख.पंडरिया आदिवासी का युक्तियुक्तकरण शा.पूर्व माध्य. शाला झिरौनी, विकासखण्ड कवर्धा में हुआ है। आगामी आदेश तक संबंधित खेमराज जांगडे, को 07 जून 2025 को विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी वि.ख. पंडरिया हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद डीईओ कार्यालय से जारी हुआ ऐसा आदेश-

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश 02 अगस्त 2024 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में रखने के लिए एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकित अतिशेष शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुमोदन पश्चात जिला स्तर पर आयोजित काउंसलिंग 04 जून 2025 में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चुने गए संस्था या अनुपस्थिति संस्था नहीं चुनने की स्थिति में समिति द्वारा आबंटित संस्था अनुसार अतिशेष सहायक शिक्षक / शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक, माध्यमिक शाला, व्याख्याता को संबंधित संस्था में युक्तियुक्तकरण के तहत् आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

अपर कलेक्टर मुंगेली ने जारी किया ऐसा आदेश-

अपर कलेक्टर मुंगेली ने प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए 12 जून को एक आदेश जारी किया है। इसमें तहसील कार्यालय में पदस्थ ओंकार डहरिया को कलेक्टर कार्यालय मुंगेली रीडर शाखा में आगामी आदेश तक अटैच का आदेश जारी किया है।

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