CG News: पड़ोसी राज्य में 23 बच्चों की मौत, अलर्ट मोड पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल दुकानों पर की छापामारी
CG News: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कई दवाई दुकानों और थोक दवा विक्रेताओं पर छापेमारी कर खांसी की सिरप सहित दवाइयों के नमूने जांच के लिए राज्य औषधि परीक्षा प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है।
CG News: बिलासपुर। मध्यप्रदेश में खांसी की सिरप पीने से 23 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार को जिलेभर के दर्जनों मेडिकल स्टोर्स और थोक दवा विक्रेताओं पर छापेमारी कर खांसी की सिरप सहित औषधियों के नमूने जांच के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे हैं।
औषधि प्रशासन ने दवा विक्रेता संघ को पत्र भेजकर दो अमानक दवाओं की जानकारी साझा की है। इन दवाओं के बैच नंबर RO1G L 2523 और LSL25 160 को अमानक घोषित किया गया है। सभी मेडिकल स्टोर्स और थोक विक्रेताओं को इन बैच नंबरों की दवाओं के भंडारण और बिक्री की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि इन दवाओं की बिक्री किसी भी हालत में न की जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को औषधि निरीक्षकों की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। गौरेला में रुचि मेडिकल स्टोर, लालपुर में आराध्या मेडिकल स्टोर, मरवाही में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर की जांच की गई। वहीं दूसरी टीम ने हरिरामानी एंड संस, हरिरामानी डिस्ट्रीब्यूटर्स और रजा मेडिकल स्टोर में निरीक्षण किया। शहर के प्रमुख मेडिकल स्टोर जैसे अयान फार्मेसी राजकिशोर नगर, प्रथम मेडिकल स्टोर मोपका और केयर प्लस फार्मेसी मोपका में भी औषधि निरीक्षकों ने सघन जांच की। इसके अलावा खंडेलवाल मेडिकल स्टोर सदरबाजार, तिरुपति मेडिकल स्टोर तारबाहर और श्रीराम मेडिकल स्टोर तारबाहर में भी छानबीन की गई और सैंपल लिए गए।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली खांसी की सिरप की गुणवत्ता को लेकर गहन जांच की जा रही है। यदि रायपुर प्रयोगशाला से रिपोर्ट में किसी भी दवा को अमानक पाया जाता है, तो संबंधित विक्रेताओं और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई भी दवा न लें और संदिग्ध दवाओं की जानकारी प्रशासन को दें।
बिना पर्ची दवा देने पर होगी कार्रवाई
सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म सिंह ने इस संबंध में बताया कि "बिना डाक्टर के पर्ची के दवा नहीं देना है अगर कोई मेडिकल स्टोर वाले ऐसा कर रहा है तो विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग अमानक औषधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।"