CG Farji Padonnati: शिक्षा विभाग में फर्जी पदोन्नति, नियमों की अनदेखी कर दो कर्मचारियों को बना दिया अधिकारी, जेडी ने आदेश किया रद्द...

CG Farji Padonnati: शिक्षा विभाग में पदोन्नति में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जेडी ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रमोशन आदेश को रद्द कर दिया है।

Update: 2026-03-07 13:00 GMT

CG Farji Padonnati: कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में फर्जी पदोन्नति का मामला सामने आया है। जेड़ी ने मामले में एक्शन लेते हुए दो कर्मचारियों की पदोन्नति को निरस्त कर दिया है। साथ ही जांच कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, कबीरधाम जिले में शिक्षा विभाग के दो कर्मचारी एसके निर्मलकर कनिष्ठ लेखा परीक्षक व जेपी बर्ते का लेखपाल के पद से पदोन्नति कर सहायक ग्रेड 01 के पद पर किया गया था। इस दौरान पता चला कि दोनों की पदोन्नति विभागीय सेवा भर्ती नियम के विपरीत की गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए जेडी ने पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ जांच कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं।

जारी आदेश में लिखा है...

''कबीरधाम, 28.01.2026 के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के आदेश क्रमांक/1705/मुलि./पदोन्नति / 2021 कबीरधाम्, 27.05.2021 के द्वारा एस०के० निर्मलकर का कनिष्ठ लेखा परीक्षक एवं जेपी बर्वे का लेखापाल (अप्रिशिक्षित) के पद से पदोन्नति सहायक ग्रेड-1 के पद पर की गयी है, जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियम के विपरीत होने के कारण पदोन्नति आदेश को निरस्त किये जाने तथा संबंधित लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 4-22/20-दो/2009 रायपुर, 17.06.2013 (राजपत्र) के अनुसार छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2009 में संशोधन प्रकाशित किया गया है, जिसकी अनुसूची 4(pi)(31) के स०क्र०-02 के अनुसार सहायक ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक ग्रेड-2 के पद पर का अनुभव होना उल्लेखित है।

जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा उक्तानुसार जारी पदोन्नति आदेश 27.05.2021 के द्वारा कनिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखापाल के पद से सहायक ग्रेड 01 के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया है, जो कि शासन द्वारा जारी सेवा भर्ती नियम के विपरीत होने के कारण उक्त आदेश के तहत् पदोन्नत सहायक ग्रेड-1. एस०के० निर्मलकर एवं जेपी बर्वे को क्रमशः कार्यालयीन पत्र क्रमांक 552 एवं 554 दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से प्रतिवाद प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

जारी पत्र के परिपालन में एसके निर्मलकर व जेपी बर्वे द्वारा 6.02.2026 को अपना प्रतिवाद (उत्तर) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, संबंधितों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद (उत्तर) विभागीय सेवा भर्ती नियम के विपरीत तथा समाधानकारक नहीं है।

जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम को उक्त पदोन्नति के संबंध में मूल नस्ती, डीपीसी समिति की अनुशंसा/कार्यवाही विवरण एवं समस्त अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा सहायक संचालक एवं कक्ष लिपिक के हस्ते 6.02.2026 मूल नस्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मूल नस्ती के अवलोकन में उक्त पदोन्नति के संबंध में विचारण क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की निर्धारित प्रपत्र में सूची, विभागीय छानबीन एवं पदोन्नति समिति की अनुशंसा/कार्यवाही विवरण, गोपनीय प्रतिवेदन, रिक्त पदों की स्थिति एवं अन्य दस्तावेज नहीं पाया गया।''

नीचे देखें आदेश



 

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