MP Teacher News: सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर हटाए गए, अतिथि शिक्षक के तौर पर थे पदस्थ...
MP Teacher News: स्कूलों में पदस्थ स्पेशल एजुकेटर को हटा दिया गया है। ये सभी अतिथि शिक्षक के तौर पर हाई सेकेण्डी स्कूल में पदस्थ थे।
MP Teacher News: भोपाल। मध्यप्रदेश सराकर ने बड़ा फैसला लिया है। स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को हटा दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब इन शिक्षकों की सेवाएं सिर्फ 31 मार्च तक ही ली जा सकेगी।
जानिए क्यों लिया गया फैसला
दरअसल, जारी पत्र में कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान की आगामी स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। ऐसी स्थिति में विगत वर्ष 2025-26 द्वारा स्वीकृति राशि माह मार्च 2026 तक के लिए उपलब्ध होने के कारण अतिथि स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 31 मार्च 2026 तक जी जा सकेंगी। स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 30 मार्च तक लेने हेतु आदेशित किया गया था। पत्र पैरा-1 के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
जारी आदेश में लिखा है...
''समग्र शिक्षा अभियान की योजना वर्ष 2025-26 तक के लिए स्वीकृत है। वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा अभियान की आगामी स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए। अतः ऐसी स्थिति में विगत वर्ष 2025-26 द्वारा स्वीकृत राशि माह- मार्च 2026 तक के लिए उपलब्ध होने के कारण अतिथि स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 31.03.2026 तक ली जा सकेंगी।
संदर्भित पत्र से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 30.04.2026 तक लेने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त संदर्भित पत्र पैरा-1 के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
दिनांक 31/03/2026 के पश्चात किसी भी विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर कार्यरत होगा तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।''
नीचे देखें आदेश....