अतिथि शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, डबल हो गया मानदेय, जानिए बढ़कर कितना मिलेगा

MP Guest Teacher News: अतिथि शिक्षकों को भी बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं में तैनात अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया है. मानदेय बढ़ाकर डबल कर दिया है.

Update: 2026-03-24 07:35 GMT

इमेज- इंटरनेट 

Guest Teacher Salary Increase: 24 मार्च 2026, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी तो वहीं, अतिथि शिक्षकों को भी बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं में तैनात अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया है. मानदेय बढ़ाकर डबल कर दिया है. 

अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ डबल

सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की कैबिनेट बैठक हुई. जिसमे दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे अतिथि शिक्षक के बढ़ा फैसला लिया गया. मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों मानदेय बढाकर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक की बराबर कर दिया है.

अतिथि शिक्षकों का मानदेय कितना बढ़ा 

दिव्यांग संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल कर दिया है. उन्हें 18000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. अबतक अतिथि शिक्षकों को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था. मानदेय बढ़ने से अतिथि शिक्षकों ने ख़ुशी की लहर है. 

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

बता दें, मोहन यादव सरकार ने सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के फैसले को मंजूरी दी है.कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. साथ ही छठवें वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया.

पेंशनर्स को भी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. जो अब बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2025 से लागू मानी जाएगी.


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