CG Crime News: जशपुर में खौफनाक वारदात, पत्नी के चरित्र पर था शक... पति ने ले ली जान, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ़्तार
पति ने चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने भी आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
जशपुर 07 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ के जशपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने चरित्र शंका के चलते शुक्रवार रात हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने भी आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह पूरा मामला तपकरा थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
तपकरा थाना क्षेत्र के पुटली गांव में शुक्रवार रात 2 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने भाई को इसकी जानकारी दी तब जाकर इसका खुलासा हुआ। इसके बाद आरोपी के भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कैसे और क्यों की हत्या ?
दरअसल, आरोपी जेरेम तिर्की को अपनी पत्नी अलकिसलिया तिर्की (53) के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर उन दोनों का अक्सर विवाद भी होता था। शुक्रवार रात 2 बजे के आसपास दोनों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान जेरेम ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी अपने छोटे भाई जूलियस तिर्की के घर पहुंचा और उसे हत्या की जानकारी दी।
आरोपी पर कौन सी धारा लगी ?
इसके बाद जुलियस ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी जेरेम तिर्की को BNS की धारा 103(1) के तहत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल होने वाला हथियार को भी जब्त कर लिया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।