CG में डबल मर्डर: घर में चोरी करने घुसे चोरों ने की पति-पत्नी की हत्या, जानिए कैसे दिया खौफनाक घटना को अंजाम
Janjgir Champa Murder Case: चोरी की नीयत से घर में घुसे आरोपियों ने बुजुर्ग पति-पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए मुखौटा और नकली बाल लगाकर पहुंचे थे।
फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
जांजगीर-चांपा 1 अप्रैल 2026, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई है। मंगलवार रात चोरी की नीयत से घर में घुसे आरोपियों ने पति-पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और 70 से 80 हजार रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए मुखौटा और नकली बाल लगाकर पहुंचे थे। दंपती का बेटा बुधवार सुबह जब घर आया, तो हत्या का खुलासा हुआ। यह पूरा मामला मुलमुला थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, मृतक दंपती की पहचान संतराम साहू (62) श्याम बाई साहू (62) के रूप में हुई है, जो कि खपरी गांव में रहते थे। उनके दो बेटे अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। संतराम खेती किसानी के साथ ही पान की दुकान भी चलाता था। बुधवार सुबह जब दंपती का बड़ा बेटा हरिशंकर साहू खेत में छिड़काव के लिए दवाई लेने पहुंचा, तो माता-पिता की खून से लथपथ लाश देखकर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई।
शुरुआती जांच में क्या सामने आया ?
इसके बाद उसने इसकी जानकारी पड़ोसियों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची। शुरुआती जांच में खून से सने पैरों के निशान और दंपती के गले पर धारदार हथियार से हमला करने के निशान मिले हैं। इसके अलावा मौके से होली का मुखौटा और नकली बाल भी बरामद किया गया है। महिला के गले और घर से गहने गायब मिले। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लूट के इरादे से घर में घुसे आरोपियों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है।
SP विजय कुमार पांडे ने क्या कहा ?
जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक (SP) विजय कुमार पांडे का इस मामले में कहना है कि दंपती परिवार से अलग रहता था। रात में अज्ञात आरोपियों ने चाकू से गला रेतकर पति-पत्नी का मर्डर किया है। महिला के गले से हार गायब है। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।