प्रमोशन ब्रेकिंग: शिक्षक एलबी को मिली पदोन्नति की सौगात, 15 शिक्षक एलबी बने प्राइमरी से मिडिल स्कूल के हेड मास्टर, देखें जेडी द्वारा जारी पदोन्नति आदेश
Teacher Promotion News: बस्तर संभाग में ई व टी संवर्ग के उच्च श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ ही संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर ने शिक्षक एलबी की पदोन्नति सूची जारी कर दी है।
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रायपुर।23 मार्च 2026| बस्तर संभाग में ई व टी संवर्ग के उच्च श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ ही संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर ने शिक्षक एलबी की पदोन्नति सूची जारी कर दी है। 15 शिक्षक एलबी जो प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर के पद पर कार्यरत हैं उनको हेड मास्टर मिडिल स्कूल के पद पर पदोन्नति दी गई है। देखें जेडी द्वारा जारी पदोन्नति आदेश की सूची।
जेडी द्वारा जारी पदोन्नति आदेश में साफ कहा गया है, ऐसे शिक्षक एलबी जो प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर के पद पर पदस्थ हैं और उनको नाम मौजूदा प्रमोशन सूची में हैं, अगर वे निलंबित हैं या फिर उनके खिलाफ किसी तरह का विभागीय जांच जारी है, तो वे उन शिक्षकों के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे शिक्षकों को कार्यालय को अवगत कराना होगा। पदोन्नति में यह भी स्पष्ट किया है, जिन शिक्षकों के द्वारा प्रमोशन लेने से इंकार किया जाएगा उनको क्रमोन्नत वेतनमान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे शिक्षकों के प्रमोशन पर एक साल तक विचार नहीं किया जाएगा।
जेडी द्वारा जारी पदोन्नति में यह सब
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश 05 मार्च.2019 के द्वारा छग स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक / प्र०पा० प्राथमिक शाला को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र 10 फरवरी 2021 में दिये गये निर्देशानुसार संभाग स्तरीय विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शिक्षक / प्र०पा० प्राथमिक शाला (एल०बी०) (स्नातक/ प्रशिक्षित) (ई संवर्ग) की पदोन्नति प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला (ई संवर्ग) के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 9300-34800 ग्रेड पे 4300 (वेतन मैट्रिक्स 38100-120400 लेवल-09) में पदोन्नत किया जाता है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के 29 अक्टबूर.2025 के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति उपरांत पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाकर पदांकन आदेश पृथक से जारी किया जाएगा।
- उक्त पदोन्नति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के 23 दिसंबर 2019 तथा 26 दिसंबर 2025 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरुद्ध छग उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका व अन्य याचिकाओं में 16. अप्रैल 2024 को पारित आदेश के परिपालन में डीपीसी की कार्यवाही की गई।
- पदोन्नत हुए जिन शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित हैं, अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो ऐसे कर्मचारियों के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराकर उनकी जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे।
- पदोन्नत हुए शिक्षकों में सेवानिवृत्ति, पूर्व से पदोन्नत (वर्ष 2022 में) दिवंगत, अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे शिक्षकों/ प्र०पा० प्राथमिक शाला की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भेजी जावे।
- यदि कोई शिक्षक पदोन्नति से इंकार करना चाहते हैं तो पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदोन्नति से इंकार करने वाले शिक्षक के अभ्यावेदन पर सुसंगत बातों पर विचार करते हुए पदोन्नति नहीं चाहने का कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जायेगा। अभ्यावेदन स्वीकार नही होने पर चयन सूची के अगले कर्मचारी को पदोन्नत किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति के इंकार करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्तता के उद्भूत होने तक जो भी पूर्ववर्ती हो, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा।
- पदोन्नत शिक्षक द्वारा पदोन्नति से इंकार करने पर पर छग शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 23 सितंबर.2012 के परिपत्र के तहत् उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाग भी नहीं दिया जायेगा।
- यदि 'टी' संवर्ग के शिक्षक को "ई" संवर्ग की संस्था में एवं "ई" संवर्ग के शिक्षक को 'टी' संवर्ग की संस्था में इस आदेश में पदस्थापना किया गया हो तो कार्यभार ग्रहण न कराएं तथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।
- काउंसिलिंग संभाग स्तर पर संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर (छग) द्वारा की जाएगी एवं काउंसिलिंग की तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।
- संबंधित पदोन्नत शिक्षक / प्र०पा० प्राथमिक शाला (एल०बी० संवर्ग से पदोन्नत) को प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (ई संवर्ग) में पदोन्नति उपरांत लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश 12 दिसंबर 2023 के अनुसार स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) की भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधो का पालन करते हुए प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (एलबी संवर्ग से पदोन्नत) की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।