Bilaspur High Court: जो कुछ हो रहा है उसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस ने ऐसे क्यों कहा?

Bilaspur High Court: जनसुविधाओं की अनदेखी को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर कलेक्टर व बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर की सड़कों पर जो फुटपाथ बनाया है उसमें दिव्यांग तो क्या अच्छा खासा आदमी भी नहीं चढ़ पाएगा।

Update: 2025-03-27 03:42 GMT
Bilaspur High Court: जो कुछ हो रहा है उसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता

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Bilaspur High Court: बिलासपुर। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नाराज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि लोगों को हो रही परेशानियों पर नजर रखकर उसका निराकरण कराना हमारा काम नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मगर जो कुछ हो रहा है और चल रहा है उसे अनदेखी भी तो नहीं किया जा सकता। सड़कों की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के भीतर फुटपाथ बनाया है। इसमें दिव्यांग की बात छोड़िए अच्छा खासा आदमी नहीं चल सकता। इस फुटपाथ पर चलकर निगम कमिश्नर और कलेक्टर खुद देखें।

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हाल

महामाया मंदिर परिसर स्थित तालाब में बड़ी संख्या कछुआ की मौत की खबर पर चर्चा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मछली पकड़ने के जाल में फंसकर दो दर्जन से अधिक कछुओं की मौत हो गई है। चीफ जस्टिस की तल्खी सामने आई और कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या हाल किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की अनदेखी को लेकर सवाल उठाया और कहा कि ट्रस्ट क्या कर रहा था। मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ट्रस्ट के अलावा जिला प्रशासन को इस बात की चिंता करनी चाहिए।

पीआईएल के रूप में शुरू हुई सुनवाई

लोगों से जुड़ी इन समस्याओं को हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। डिवीजन बेंच कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। पीआईएल की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 9 अप्रैल की तिथि तय कर दी है।

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