नशीली कफ-सिरप की तस्करी: महिला समेत 4 लोगों की 15-15 साल की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने कहा- NDPS एक्ट का अपराध समाज के लिए घातक
Bilaspur High Court: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीविजन बेंच ने प्रतिबंधित कफ सिरफ रखने के आरोप में सत्र न्यायालय से हुई सजा के खिलाफ आरोपियों द्बारा कार्रवाई त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर बरी करने की मांग को लेकर पेश अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, एनडीपीएस एक्ट का अपराध समाज के लिए बहुत गंभीर
फोटो सोर्स- NPG News
बिलासपुर।13 मार्च 2026| चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीविजन बेंच ने प्रतिबंधित कफ सिरफ रखने के आरोप में सत्र न्यायालय से हुई सजा के खिलाफ आरोपियों द्बारा कार्रवाई त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर बरी करने की मांग को लेकर पेश अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की निजी तलाशी पर लागू होती है, न कि किसी वाहन, बैग, कंटेनर या परिसर की तलाशी पर इसलिए, धारा 50 का पालन न करने की दलील मान्य नहीं होगी।
तोरवा थाने में पदस्थ एसआई भरत लाल राठौर को गत 13 सितंबर 2023 को लगभग 6.40 बजे, सूचना मिली कि काली कुर्ती और लाल लेगिस पहनी एक महिला तीन लोगों के साथ शोभा विहार, हेमूनगर, बिलासपुर में कल्चरल स्टेज और योगा सेंटर के पास गैर-कानूनी तरीके से बेचने के लिए नशीला कफ सिरप ले जा रही है। एसआई ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों देते हुए श्रीमती स्नेहा गोयल पत्नी राम गोयल उम्र लगभग 33 वर्ष हेमू नगर शोभा विहार, पुष्पेंद्र निर्मलकर पुत्र ओमप्रकाश निर्मलकर उम्र 29 वर्ष निवासी गाँव- जर्वे, अमर जांगड़े पुत्र संतोष जांगड़े 27 वर्ष निवासी - गाँव - जर्वे, देवा रजक पुत्र धरमलाल रजक उम्र 28 वर्ष निवासी तोरवा दाऊबाबू मंदिर के पास थाना तोरवा को मौके से हिरासत में लेकर जांच की। जांच में श्रीमती स्नेहा गोयल के कब्जे से एक प्लास्टिक का बोरा जिसमें कफ सिरप की 100 बोतलें थीं। प्रत्येक में 100 एमएल इस तरह कुल दस हजार एमएल खप सिरप पाया गया। आरोपियों के कब्ज़े से कुल 145 बोतल कफ सिरफ बरामद की गईं। सत्र न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 15 वर्ष कैद एवं डेढ़ लाख रुपए की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील पेश की थी जो कि खारिज कर दी गई।