छत्तीसगढ़ में मीसा बंदियों को पेंशन देने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे

Update: 2022-09-30 13:38 GMT

दिल्ली। मीसा बंदियों को पेंशन देने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी गई थी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश मे आपातकाल लगाने के बाद जेल गए राजनीतिक बंदियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। 6 माह से कम जेल गए लोगो के लिए 15 हजार व उससे ज्यादा जेल में रहे लोगो के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था थी। जिनकी मृत्य हो गई है उनकी पत्नियों को आधी रकम दी जाती है। कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे बंद कर दिया गया था।

जिसके खिलाफ मीसा बंदियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमे सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने भी मीसा बंदियों के पक्ष में फैसला दिया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ज़िसमें आज हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद शासन के पक्ष में स्थगन के आदेश अदालत ने दिए हैं।

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