Bilaspur High Court: समयमान वेतन को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश: कोर्ट ने कहा- 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले...
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई शासकीयय सेवक अपनी सेवाकाल के दौरान 30 साल की सेवावधि पूर्ण कर लिया है तो छग शासन वित्त विभाग द्वारा 08.08.2018 एवं 25.03.2021 को जारी सर्कुलर के अनुसार तृतीय समयमा वेतनमान का हकदार है।
Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई शासकीयय सेवक अपनी सेवाकाल के दौरान 30 साल की सेवावधि पूर्ण कर लिया है तो छग शासन वित्त विभाग द्वारा 08.08.2018 एवं 25.03.2021 को जारी सर्कुलर के अनुसार तृतीय समयमान वेतनमान का हकदार है। जस्टिस पीपी साहू ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए कृषि उत्पाद आयुक्त रायपुर एवं संचालक पशु चिकित्सा सेवायें रायपुर को नोटिस जारी कर छग शासन वित्त विभाग द्वारा 08.08.2018 एवं 25.03.2021 को जारी सर्कुलर का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण कर तृतीय समयमान वेतनमान एवं एरियर्स की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है।
कबीरधाम निवासी डॉ.पीएन शुक्ला, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला-कबीरधाम में उप संचालक के पद पर पदस्थ हैं। डा शुक्ला की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1988 में वेटनरी असिस्टेन्ट सर्जन के पद पर पशु चिकित्सा विभाग में हुई थी। 30 वर्ष की सेवा काल के पश्चात् तृतीय समयमान वेतन एवं उसका एरियर्स प्रदान न किये जाने से परेशान होकर अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट, बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता पांडेय ने कहा कि याचिकाकर्ता की वर्ष 1988 में पशु चिकित्सा विभाग में प्रथम नियुक्ति हुई थी। सेवाकाल के 10 वर्ष पश्चात् उन्हें प्रथम समयमान वेतनमान एवं 20 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदान किया गया । छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा 08.08.2018 एवं 25.03.2021 को जारी सर्कुलर के तहत छग शासन के अधीन जो शासकीय सेवक 30 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण कर चुके हैं, वे तृतीय समयमान वेतमान के पात्र हैं।
शासकीय सेवक के सेवाकाल में तृतीय समयमान वेतनमान का है प्रावधान
याचिकाकर्ता वर्ष 2018 में 30 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण कर चुका है, इसके बावजूद भी उन्हें तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए कृषि उत्पाद आयुक्त रायपुर एवं संचालक पशु चिकित्सा सेवायें रायपुर को नोटिस जारी कर छग शासन वित्त विभाग द्वारा 08.08.2018 एवं 25.03.2021 को जारी सर्कुलर का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण कर तृतीय समयमान वेतनमान एवं एरियर्स की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है।