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ब्यूरोक्रेट्स
Bilaspur High Court: समयमान वेतन को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश: कोर्ट ने कहा- 30...
9 Nov 2024 12:37 PM GMT
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई शासकीयय सेवक अपनी सेवाकाल के दौरान 30 साल की सेवावधि पूर्ण कर लिया है तो छग शासन वित्त विभाग द्वारा 08.08.2018 एवं 25.03.2021 को जारी सर्कुलर के अनुसार तृतीय समयमा वेतनमान का हकदार है।
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