High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरटीआई में नहीं दी जा सकती सरकारी कर्मियों का सर्विस रिकार्ड सहित अन्‍य जानकारी

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Update: 2024-10-15 15:04 GMT
High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरटीआई में नहीं दी जा सकती सरकारी कर्मियों का सर्विस रिकार्ड सहित अन्‍य जानकारी
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High Court: एनपीजी न्‍यूज

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आज सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। सूचना का अधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का सर्विस रिकार्ड, पदोन्‍नति और वित्‍तीय लाभ व्‍यक्तिगत जानकारी है। इसे आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता।

दिल्‍ली हाईकोर्ट की एकलपीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग ने ऐसी जानकारी के खुलासे का निर्देश दिया है जो पूरी तरह से कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी है और इस जानकारी को आरटीआई अधिनियम खुलासे से छूट दी गई है।

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