Chhattisgarh Suspend News: पति और देवर का गर्ल्स हॉस्टल में मनाया बर्थडे, डीपीआई ने हास्टल अधीक्षिका को किया सस्पेंड...

Chhattisgarh Suspend News: छात्रावास अधीक्षिका को हॉस्टल में पति और देवर का जन्मदिन मनाने और हॉस्टल की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में डीपीआई ने सस्पेंड कर दिया है।

Update: 2025-05-31 10:49 GMT

CG Sushasan Tihar 2025

Chhattisgarh Suspend News: गरियाबंद। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गरियाबंद की छात्रावास अधीक्षिका को डीपीआई ने निलंबित कर दिया है। छात्रावास अधीक्षिका का मूल पद व्याख्याता एलबी का है। उनके खिलाफ पति और देवर का हॉस्टल में जन्मदिन मनाने, भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करने जैसी गंभीर शिकायतें थीं। कलेक्टर गरियाबंद के जांच प्रतिवेदन के अनुसार हास्टल अधीक्षिका कोडीपीआई ने निलंबित कर दिया है।

अमिता मेढ़े अधीक्षिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गरियाबंद (मूल पद व्याख्याता एलबी) के पद पर पदस्थ थीं। उनके विरुद्ध छात्रावास में अव्यस्था/ स्वेच्छाचारिता संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच में बालिका छात्रावास में सुरक्षा संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना, छात्रावास में पुरुष वर्ग का प्रवेश, बिना अनुमति छात्राओं को अपने घर एवं बाहर ले जाना, पति एवं देवर का छात्रावास में जन्मदिन मनाना, हॉस्टल में रात्रि में नहीं रुकना एवं वित्तीय अभिलेखों के परीक्षण में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के विपरीत सामग्री तय करना व अन्य गंभीर अनियमितता पाई गई है। इसके लिए छात्रावास अधीक्षक को अमिता को दोषी पाया गया है।

अमिता का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है,जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत अमिता मेढे अधीक्षिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गरियाबंद मूल पद व्याख्याता एलबी को निलंबित कर दिया गया। इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गरियाबंद नियत किया गया है।

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