अब शादी का कार्ड सरकारी अधिकारी को भेजना अनिवार्य, आयोजन से पहले लेनी होगी अनुमति
Bihar News : सरकार ने सिर्फ मेजबानों के साथ-साथ कैटरर्स पर भी नकेल कसी है। अब रसोइयों और कैटरर्स को कमर्शियल गैस के उपयोग के लिए पंजीकरण कराना होगा।
शादी समारोह का कार्ड और आवेदन अधिकारी देते बुजुर्ग। इमेज-एआई।
Bihar Government Rules For LGG Cylinder Use : पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से जारी तेल एवं प्राकृतिक गैस संकट के मद्देनजर बिहार सरकार ने शादी समारोह में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने शादियों और अन्य वैवाहिक कार्यक्रमों में घरेलू एलपीजी के इस्तेमाल नहीं होने को लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश में कहा है कि शादियों और दूसरे कार्यक्रमों में घरेलू एलपीजी के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
आधिकारिक पत्र के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए सिर्फ कमर्शियल (वाणिज्यिक) गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जा सकेगा। विभाग ने पाया है कि शादी समारोह के आयोजनों में लोग अमूमन घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इससे बाजार में घरेलू गैस की किल्लत बढ़ सकती है। अब शादी वाले घरों को गैस के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। जिनके घर में शादी है, उन्हें अपने अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ शादी का निमंत्रण पत्र संलग्न करना है। आवेदन में बताना होगा कि कार्यक्रम में कितने मेहमान शामिल होंगे। उन्हें कितने कमर्शियल सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी।
हलवाई तक के लिए नियम
सरकार ने मेजबानों के साथ-साथ कैटरर्स पर भी नकेल कसी है। नए नियमों के तहत सभी रसोइयों और कैटरर्स को कमर्शियल गैस के उपयोग के लिए पंजीकरण कराना होगा। तेल कंपनियों को निर्देश मिला है कि वे अगले 5 से 7 दिनों में इन कैटरर्स का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। आपके आवेदन का अनुमंडल पदाधिकारी मेहमानों की संख्या का आकलन करेंगे। इसके बाद संबंधित तेल कंपनियों को निर्देश मिलेगा कि वे उस परिवार या कैटरर को मांग के अनुसार और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
सरकार ने क्यों लिया यह निर्णय?
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने और आम उपभोक्ताओं को किल्लत से बचाने के लिए वैवाहिक कार्यों हेतु कमर्शियल गैस का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
आवंटित सिलेंडर सिर्फ मंजूर समारोह में ही करना होगा इस्तेमाल
प्रशासन ने कहा कि शादियों के लिए आवंटित कमर्शियल गैस का उपयोग केवल उसी विशेष कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। अगर, घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपके घर में भी शहनाई बजने वाली है तो समय रहते नजदीकी अनुमंडल कार्यालय में आवेदन कर दें, ताकि आखिरी वक्त पर हलवाई को बगैर गैस के न बैठना पड़े।