स्कूलों को लेकर राज्य सरकार का कोरोना अलर्ट ……”बीमार होने पर स्कूल ना जायें”…..अधिकारियों, कर्मचारियों-शिक्षकों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग ना लेने की हिदायत….जीएडी ने जारी किया पत्र

Update: 2020-03-08 07:56 GMT

रायपुर 8 मार्च 2020। राज्य सरकार कोरोना वायरस को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में बैन के बाद सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को लेकर भी राज्य सरकार ने नया गाइड लाइन जारी किया है। राज्य सरकार के निर्देश के जीएडी की तरफ से आदेश जारी कर स्कूलों में शिक्षकों व बच्चों को साफ तौर निर्देशित किया है कि

“बीमार होने की स्थिति में किसी भी सूरत में स्कूल ना जाये”

जीएडी की तरफ से एसीएस, प्रिंसिपल सिकरेट्री, सिकरेट्री औस स्पेशल सिकरेट्री के अलावे सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि वो कोरोना वायरस को लेकर जारी की गयी एडवाइजरी को फॉलो करें।

सभी शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं जहां बायोमीट्रिक में उपस्थिति दी जाती है, उन संस्थाओं में आगामी 31 मार्च तक बायोमीट्रिक उपस्थिति में अटेंडेंस नहीं लगाया जायेगा। सरकार के मुताबिक इससे कोरोना का खतरा काफी हद तक टल सकता है।

वहीं आदेश में ये भी कहा गया है कि …

“सफाई पर ध्यान, हाथ धोने, श्वसन शिष्टाचार( छींक और खांसी के वकत मुंह पर रूमाल रखने), सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेने और बीमारी की स्थिति में स्कूल ना जाये”

Similar News