Minister Satyendra Jain: मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत, खराब स्वास्थ्य को देखते सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छह हफ्ते के लिए जमानत दे दी। अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर छुटने के बाद दिल्ली से बाहर न जाने की हिदायत दी है। और न ही वे मीडिया में कोई बयानबाजी करेंगे। सत्येंद्र जैन लंबे समय से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। अरबिंद केजरिवाल सरकार के एक औमंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत, खराब स्वास्थ्य को देखते सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानतर मंत्री मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही।
जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी जाती है, लेकिन उनके सामने कुछ शर्तें हैं। वो बिना इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा वो मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।
सत्येंद्र जैन पिछले साल से ही तिहाड़ जेल में बंद थे। AAP का दावा है कि उन्हें वॉशरूम में गुरुवार को चक्कर आ गया था। जिसके बाद वो बेहोश हो गए। पहले तो उनको दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें LNJP अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।
अभी वो अस्पताल में ही हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन वो खारिज हो गई। जिसके बाद उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जैन का वजन 35 किलो तक गिर गया है। वो कंकाल की तरह दिख रहे। उन्हें कई बीमारियां हैं, ऐसे में जमानत मंजूर कर दी जाए। इस पर वैकेशन बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
360 दिन से जेल में
ईडी ने सत्येंद्र जैन पर सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। जिसके बाद 30 मई 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई। वो करीब 360 दिन बाद जेल से बाहर आने जा रहे हैं। उन्हें अभी 42 दिन की जमानत मिली है। वहीं दूसरी ओर AAP नेताओं ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।