पंकज बेग मौत मामला.. आत्महत्या के लिए प्रेरित के आरोपी बनाए गए TI विनीत दूबे को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम ज़मानत

Update: 2020-02-06 09:50 GMT

बिलासपुर,6 फ़रवरी 2020। बहुचर्चित पंकज बेग मौत मामले में, आत्महत्या के लिए दूष्प्रेरणा के आरोपी बनाए गए पाँच पुलिसकर्मियों में से एक तत्कालीन T.I. विनीत दूबे की अग्रिम ज़मानत याचिका हाईकोर्ट ने मंज़ूर कर ली है।
हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर चार में इस प्रकरण पर क़रीब पौने घंटे जस्टिस अरविंद चंदेल ने तर्क सूने। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क था कि,मजिस्ट्रेट की जाँच रिपोर्ट बेहद स्पष्ट है और जो धारा 306 दर्ज की गई है उसका समर्थन नहीं करती साथ ही फ़ॉरेंसिंक एक्सपर्ट की रिपोर्ट में भी मृतक के साथ मारपीट का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

कोर्ट नंबर चार में इस अग्रिम ज़मानत याचिका पर आपत्ति भी पंकज बेग के परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई, लेकिन आपत्तियों को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने NPG से कहा –

“ संबंधित प्रकरण को लेकर हमने कोर्ट को तथ्य बताए, हमने सारे अभिलेख जिनमें मजिस्ट्रेट की जाँच रिपोर्ट, फ़ॉरेंसिंक रिपोर्ट.. पीएम रिपोर्ट पर विशेषज्ञ की रिपोर्ट सब अदालत को सौंपे.. हमारी दलील थी कि,यदि आरोप को एक बार के लिए सही भी मान लें तो भी हम पर धारा 306 की धाराएँ आकर्षित नहीं होती”

जस्टिस अरविंद चंदेल ने इस मामले में तत्कालीन TI विनित दूबे की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम ज़मानत देने का निर्णय दिया।

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