नगर सैनिकों को मिली राहत: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नगर सैनिकों को पुलिस कर्मियों के समान मिलेगा वेतन व अन्य सुविधाएं...
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नगर सैनिकों और परिवार से जुड़े लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए नगर सैनिकों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं देने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश का तीन महीने के भीतर परिपालन का निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर एसएलपी SLP को खारिज कर दिया है।
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बिलासपुर।14 मार्च 2026| सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नगर सैनिकों और परिवार से जुड़े लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए नगर सैनिकों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं देने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश का तीन महीने के भीतर परिपालन का निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर एसएलपी SLP को खारिज कर दिया है।
बता दें, साल 2022 में छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में कार्यरत होमगार्ड ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर समान काम के एवज में समान वेतनमान देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए समान काम के बदले समान वेतनमान देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था।
छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ न्यायालयीन अवमानना का मामला
हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन ना करने के विरोध में डोमनलाल चंद्राकर व सुरेंद्र कुमार देशमुख ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तय समयावधि में आदेश का परिपालन करने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी रिट अपील
बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने रिट अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिट अपील को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई छत्तीसगढ़ सरकार की एसएलपी
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश के तहत होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के सामने वेतनमान व अन्य सुविधाएं देने का निर्देश दिया है।