Malayalam Film Industry: केरल हाईकोर्ट से अभिनेता सिद्दीकी को झटका, यौन उत्पीड़न मामले में जमानत याचिका खारिज

Malayalam Film Industry: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में केरल हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Update: 2024-09-24 16:43 GMT

Malayalam Film Industry: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में केरल हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक अभिनेत्री द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद अभिनेता पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। मंगलवार, 24 सितंबर को कोर्ट के फैसले के बाद से सिद्दीकी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें उनके घरों पर खोजा, लेकिन वे वहां नहीं मिले।

केरल हाई कोर्ट के जस्टिस सी. एस. डायस ने सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, "आवेदन खारिज किया जाता है।" इस मामले में सिद्दीकी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सिद्दीकी ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायतकर्ता अभिनेत्री 2019 से उनके खिलाफ उत्पीड़न और झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने 2016 से पांच साल तक यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जो उनके अनुसार निराधार हैं।

सिद्दीकी को आखिरी बार 21 सितंबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया था। रिपोर्टों के अनुसार, वे केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। देश के सभी एग्जिट प्वाइंट और हवाई अड्डों पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में Me Too आंदोलन के तहत कई बड़े अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आ चुके हैं। जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट ने इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण के मामलों का खुलासा किया था, जिसके बाद केरल सरकार ने 25 अगस्त को इन मामलों की जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। सिद्दीकी पहले ऐसे अभिनेता हैं, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है, जबकि अन्य अभिनेता जैसे मुकेश, रंजीत और जयसूर्या को गिरफ्तारी से पहले अदालत से राहत मिल चुकी है।

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