Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद समिति को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई से इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले में मस्जिद समिति को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत के वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है और मस्जिद समिति को हाई कोर्ट जाने को कहा है।

Update: 2024-02-01 08:11 GMT

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले में मस्जिद समिति को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत के वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है और मस्जिद समिति को हाई कोर्ट जाने को कहा है। आवेदन में समिति ने दलील थी कि पूजा के आदेश के तुरंत बाद प्रशासन जल्दबाजी में काम कर रहा है और जिला कोर्ट का आदेश पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करता है।

लाइव लॉ के मुताबिक, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति ने मस्जिद स्थल पर यथास्थिति की मांग करते हुए तुरंत आवेदन दायर किया और उसके वकीलों ने रात में ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के आवास पर जाकर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने रजिस्ट्रार से आशंका जताई कि कोर्ट के आदेश के बाद रात में ही मंदिर में पूजा की जाएगी। इस पर रजिस्ट्रार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से बात करके जवाब देने की बात कही।

रजिस्ट्रार ने सुबह दिया समिति को संदेश

रजिस्ट्रार ने गुरुवार सुबह 8ः30 बजे मस्जिद समिति के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी को फोन पर CJI का संदेश दिया कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। समिति की कानूनी टीम में वकील निजाम पाशा, रश्मी सिंह, इबाद मुश्ताक, आकांशा राय शामिल हैं। अब वे हाई कोर्ट में आवेदन करेंगे। बता दें, बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी, जिसके बाद वहां रात 2ः00 बजे प्रशासन की मौजूदगी में पूजा हुई।


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