हसदेव अरण्य: हसदेव में राजस्थान की खनन परियोजना को SC की हरी झंडी, कहा- प्रोजेक्ट के रास्ते में नहीं आएंगे
Supreme Court
नई दिल्ली ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की छत्तीसगढ़ स्थित परसा खदान और हसदेव क्षेत्र में प्रोजेक्ट को रोकने की याचिका को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस परियोजना के खिलाफ याचिका को रद्द करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह प्रोजेक्ट के रास्ते में नहीं आएगा।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने अंतरिम याचिका की सुनवाई के बाद कहा, 'हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। हम किसी भी परियोजना को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि अवैधता बड़ी न हो।'
पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के लंबित रहने को, कोयला खनन गतिविधियों के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही सरगुजा में राजस्थान राज्य की विज इकाई राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) द्वारा प्रस्तावित सौ बिस्तर वाले आधुनिक चिकित्सा सुविधा से युक्त अस्पताल के साथ-साथ आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा देने वाली अंग्रेजी माध्यम की स्कूल को भी दसवीं से बारहवीं तक विस्तारित करने का रास्ता साफ हो गया है।