सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! जींस-टीशर्ट पहनने पर लगी रोक, अब ये कपड़े पहनकर जाना होगा ऑफिस

Government Employees Dress Code: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सख्त फैसला लिया है. सरकारी कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाते हुए ड्रेस कोड फॉलो करने का आदेश दिया है.

Update: 2026-03-19 04:58 GMT

Government Employees Dress Code: 19 मार्च 2026, सरकार के नियमों के बावजूद सरकारी अफसर दफ्तर में कुछ भी कपड़े पहनकर चले जाते हैं. कभी जींस तो कभी टीशर्ट पहनकर ऑफिस पहुंच जाते हैं. इसे लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सख्त फैसला लिया है. सरकारी कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाते हुए ड्रेस कोड फॉलो करने का आदेश दिया है. 

 

 सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू 

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया है. इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार, कर्मचारी दफ्तर में जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकते हैं. इसके अलावा पार्टी वाले कपड़े पहनने पर रोक लगाया गया है.

कौन से कपड़े पहन सकते हैं

कर्मचारियों साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनना होगा. पुरुष कर्मचारी को कॉलर शर्ट-पैंट या ट्राउजर पहनना होगा. इन कपड़ों के साथ जूते या सैंडल पहनना होगा. महिला कर्मचारी साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-चूड़ीदार-कुर्ता-दुपट्टा या फॉर्मल शर्ट पहन सकती हैं. 

कपड़ों के साथ साथ कर्मचारियों को अपने कपड़ों की साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना होगा. महिला और पुरुष को अपनी ग्रूमिंग का भी ख्याल रखना होगा.

 निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई  

सरकार ने स्पष्ट ने स्पष्ट किया है. सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के कर्मचारी को पालन करना पड़ेगा. जो कर्मचारी निर्देशों का पालन नहीं करेगा और दफ्तर में जींस, टी-शर्ट और कैजुअल व पार्टी वियर पहनकर आएगा. उन  कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

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