Gyanvapi Mosque Case: एआईएमसी ने डीएम से की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण रोकने की मांग

Gyanvapi Mosque Case: अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को पत्र लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वेक्षण को रोकने की मांग की है...

Update: 2023-09-07 04:27 GMT

Gyanvapi Mosque

Gyanvapi Mosque Case: अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को पत्र लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वेक्षण को रोकने की मांग की है।

मस्जिद समिति ने कहा कि दो सितंबर के बाद एएसआई द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण "अमान्य है, क्योंकि समिति ने वाराणसी जिला अदालत में एक आवेदन दायर किया है और आठ सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर 8 सितंबर को सुनवाई है।"

एआईएमसी के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन ने गुरुवार को कहा “अब तक, न तो समय अवधि अदालत द्वारा बढ़ाई गई है न ही सर्वेक्षण जारी रखने के लिए कोई आदेश पारित किया गया है। 2 सितंबर के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई द्वारा किया गया सर्वेक्षण अमान्य है। इसलिए, हमने जिला प्रशासन से सर्वेक्षण रोकने का अनुरोध किया है।”

हालांकि, वाराणसी के डीएम एस. राजलिंगम ने कहा, “मामला विचाराधीन होने के कारण जिला प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह एएसआई को कोई निर्देश भी नहीं दे सकता। यह उन्हें (एआईएमसी पदाधिकारियों को) बता दिया गया है।

समिति ने कहा कि एएसआई को 2 सितंबर को सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उसने वाराणसी जिला अदालत में एक आवेदन दायर कर रिपोर्ट जमा करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा।

चूंकि जिला न्यायाधीश छुट्टी पर थे, इसलिए मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम (एडीजे) की अदालत के समक्ष रखा गया था।

एडीजे ने मामले को जिला जज की अदालत में पेश करने का आदेश दिया। 4 सितंबर को जिला जज के सामने अर्जी लगाई गई।

एस.एम. यासीन ने कहा, अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की अगली तारीख पर फाइल पेश करने का आदेश दिया। 

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