Raghav Chadha Bungalow Row: आप सांसद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में रह सकते हैं राघव चड्ढा

Raghav Chadha Bungalow Row: आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले को रद्द कर दिया है।

Update: 2023-10-17 10:17 GMT

Raghav Chadha Bungalow Row: आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने की मंजूरी दे दी थी। इस फैसले को लेकर ही राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने चड्ढा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और राज्यसभा सचिवालय की ओर से एएसजी विक्रम बनर्जी को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं, इससे पहले बुधवार यानी 11 अक्टूबर को दोनों पक्षों द्वारा कोर्ट को विस्तृत जानकारी दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राघव चड्ढा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि चड्ढा ने अपना सरकारी बंगला खाली करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। चड्ढा ने अपनी याचिका में कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने चड्ढा से कहा था कि पंडारा रोड स्थित सरकारी टाइट 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

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