MP Crime News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को बीस साल की कठोर कारावास, लगाया गया जुर्माना

MP Crime News: अदालत (court) को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़िता (victim) ने अपनी मां (Mother) के साथ रांझी थाने (Ranjhi police station) जाकर शिकायत दर्ज करायी थी।

Update: 2023-12-07 06:37 GMT

MP Crime News: अदालत (court) को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़िता (victim) ने अपनी मां (Mother) के साथ रांझी थाने (Ranjhi police station) जाकर शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता (Father) उसके साथ गलत काम करते आ रहे है। इसके लिये वह मां और उसके भाई को किसी न किसी काम से गांव भेज देते और अकेले में डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम करते थे।

इतना ही नहीं किसी को कुछ बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। जिसके बाद उसने अपनी आपबीती अपनी मां को बताया, जिन्होंने विरोध किया तो उसके पिता ने गालीगलौज कर कलंक लगाने लगे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

नाबालिग ने पहले यह बात अपनी मां को बताई और जब मां ने विरोध किया तो उस दरिंदे पति ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर 21 सितंबर 2022 को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी नकेश के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़ित ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करते आ रहे हैं। इसके लिये वह मां और उसके भाई को किसी न किसी काम से गांव भेज देते थे और अकेले में डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम करते थे। इतना ही नहीं किसी को कुछ बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी भी देते थे। जिसके बाद उसने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई थी। जब इसका विरोध किया तो उसके पिता ने मां के साथ जमकर मारपीट की।

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