Rewa Medical College News: 80 स्टूडेंट से छेड़खानी करने वाला डॉक्टर सस्पेंड, मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्राओं से करता था गंदी हरकत, फिर...

Rewa Medical College News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी(Sanjay Gandhi Hospital) अस्पताल में नर्सिंग की 80 छात्राओं ने ENT विभाग के एक डॉक्टर पर गलत व्यवहार और लैगिंग उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गयी है. मामले में डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

Update: 2025-07-15 07:52 GMT

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Rewa Medical College News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी(Sanjay Gandhi Hospital) अस्पताल में नर्सिंग की 80 छात्राओं ने ENT विभाग के एक डॉक्टर पर गलत व्यवहार और लैगिंग उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गयी है. मामले में डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

क्या है मामला 

दरअसल, पूरा मामला रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल(Sanjay Gandhi Hospital) का है. संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक डॉ अशरफ जो ईएनटी विभाग मे तैनात है. चिकित्सक डॉ अशरफ पर आरोप है छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं. यहाँ ट्रेनिंग करने वाली सरकारी नर्सिंग कॉलेज की बीएससी द्वितीय वर्ष की 80 छात्राओं ने यह आरोप लगाया था.  चिकित्सक डॉ अशरफ के डर से छात्राओं ने इस विभाग में काम करने से मना कर दिया था. साथ ही उन्होंने चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

 डॉक्टर पर लैगिंग उत्पीड़न का आरोप

इस मामले में छात्राओं ने शिकायत नर्सिंग कॉलेज प्राचार्य से की थी. जिसके बाद प्राचार्य ने क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल जाने पर रोक लगा दी थी. साथ ही डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को इसकी जानकारी दी थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनील अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय ने डॉ अशरफ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे.

आरोपी डॉक्टर ससपेंड

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और जूनियर डॉक्टर एसोशिएशन ने भी प्रदर्शन किया और डॉक्टर अशरफ के निलंबन की मांग की. दूसरी तरफ कॉलेज प्रबंधन ने जांच समिति गठित की. जो पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है. सह-प्राध्यापक (ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी) डॉ. मोहम्मद अशरफ को निलंबित किया गया है. बताया जा रहा है. मोहम्मद अशरफ से आरोप पर जवाब मांगा गया लेकिन संतोषजनक नहीं था. उनपर लगाए गए आरोप मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के विरूद्ध थे. जिसके चलते डॉ. मोहम्मद अशरफ को निलंबित किया गया है. 

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