MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब मिलेंगी ये एक्स्ट्रा छुट्टियां

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव कोई मामूली सुधार नहीं, बल्कि 48 साल पुराने एक नियम में संसोधन है. अब प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के मुताबिक अवकाश (लीव) की नई व्यवस्था मिलेगी.

Update: 2025-08-20 06:02 GMT

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव कोई मामूली सुधार नहीं, बल्कि 48 साल पुराने एक नियम में संसोधन है. अब प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के मुताबिक अवकाश (लीव) की नई व्यवस्था मिलेगी.

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया. इस बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम-2025 को मंजूरी दे दी गई, जिससे 1977 में बने पुराने नियमों की विदाई हो गई.

क्या-क्या बदला गया है

इस नई व्यवस्था के तहत अब कई नई सुविधाएं शामिल की गई हैं, जो पहले सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती थीं. इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सरोगेसी (कमीशनिंग मदर) से जन्मे बच्चों के लिए भी प्रसूति अवकाश मिलेगा. यानि यदि कोई महिला सरकारी सेवक सरोगेट मदर बनी हैं, तो उन्हें भी छुट्टी की वैसी ही सुविधा मिलेगी जैसी सामान्य प्रसूति पर मिलती है.

दिया जाएगा संतान पालन अवकाश

इसी तरह, एकल पुरुष शासकीय सेवकों को भी अब संतान पालन अवकाश दिया जाएगा. पहले यह सुविधा केवल महिलाओं तक सीमित थी, लेकिन अब अगर कोई पुरुष अधिकारी अकेले बच्चे की देखभाल कर रहा है तो वह भी छुट्टी का हकदार होगा.

डॉक्टर्स के लिए खास राहत

राज्य सरकार ने चिकित्सकों के लिए भी बड़ी राहत दी है. अब वे पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) कोर्स करने के लिए 36 महीने का अध्ययन अवकाश ले सकेंगे. खास बात ये है कि इस अवकाश से सरकार पर किसी तरह का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अवैतनिक अवकाश होगा.

पितृत्व अवकाश भी अब दत्तक संतान पर लागू

अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी बच्चे को गोद लेता है, तो उसे भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा. यह कदम समानता और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है.

सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये सभी संशोधित नियम अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू माने जाएंगे. यानि अब इंतजार औपचारिक घोषणा का है, जिसके बाद प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में इस नई व्यवस्था का असर दिखने लगेगा.

Tags:    

Similar News