MP News: अस्पतालों की लूट पर लगाम: पैसे के लिए शव देने से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल, राज्य सरकार ने जारी किये कठोर आदेश
MP News: मध्यप्रदेश में अब निजी अस्पतालों का बिल बकाया रहने पर भी समूह को अस्पताल बंधक नहीं बना सकेंगे परिजनों को शव सुपुर्द करने करने के अलावा परिजनों की मांग पर निशुल्क वाहन से डेड बॉडी भी घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
NPG News ब्यूरो
MP News: भोपाल। मध्यप्रदेश में अब निजी अस्पतालों का बिल बकाया रहने पर भी समूह को अस्पताल बंधक नहीं बना सकेंगे परिजनों को शव सुपुर्द करने करने के अलावा परिजनों की मांग पर निशुल्क वाहन से डेड बॉडी भी घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निजी अस्पतालों के द्वारा मोटा बिल बकाया रहने पर शव को बंधक बनाने के मामलों को देखते हुए इसे मानव गरिमा के विपरीत बताया है। साथ ही मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है। मानवाधिकर आयोग की सिफारिशों पर संज्ञान लेकर सुदाम खाड़े ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए है। जिसके तहत बिल बकाया रहने के बाद भी शवों को परिजनों के सुपुर्द करना होगा। यही नहीं परिजनों की मांग पर शव को घर तक पहुंचाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
जानें किन चार बिंदुओ में जारी हुआ है आदेश...
नर्सिंग होम संचालकों को अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर शव के परिजनों को सुपुर्द करने तक सम्मान पूर्वक शव को बॉडी फ्रीजर में रखना होगा।
लावारिस हॉस्पिटल में पहुंचने पर अस्पताल में डेड बॉडी आने अथवा अस्पताल में भर्ती लावारिस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी मौत की सूचना नजदीकी पुलिस थाना को नजदीकी पुलिस थाना को देनी होगी। साथ ही डेड बॉडी को बॉडी फ्रीजर में रखना होगा।
अस्पताल में इलाजरत व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों से बकाया बिल की वसूली के लिए शव को बंधक बनाकर नहीं रख सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही होगी
मरीज की अस्पताल में मृत्यु होने पर परिजनों से चर्चा कर उनकी आवश्यकता अनुसार शव को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था की जाएगी।