न्यू लिकर पॉलिसी : शराब प्रेमियों को झटका! 20 प्रतिशत महंगी होगी शराब, कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2026 को दी हरी झंडी
शराब प्रेमियों को झटका! 20 प्रतिशत महंगी होगी शराब, कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2026 को दी हरी झंडी
MP New Excise Policy 2026: मध्यप्रदेश में शराब प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है. एमपी में शराब की कीमतों में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा. जहाँ मोहन सरकार ने 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद शराब की कीमतों में औसतन 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई. अब शराब की दुकानों का आवंटन ई-टेंडर से किया जाएगा. हर साल नवीनीकरण की व्यवस्था खत्म कर दी गई है.
क्या होगा इससे फायदा?
नई आबकारी नीति से शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली खत्म होगी. रिन्यू पॉलिसी की जगह टेंडर प्रक्रिया से नीलामी होगी. शराब तस्करी रोकने के लिए क्यूआर कोड लागू होगा. क्यूआर कोड से पता चलेगा कि शराब किस दुकान या डिस्टिलरी से निकली है. कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी. रिजर्व प्राइस तय कर 20 फीसदी अधिक रेट पर ई-नीलामी हो सकती है. सिंगल ई-टेंडर से 3553 शराब दुकानों की नीलामी होगी. नए वित्तीय वर्ष में 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के राजस्व का टारगेट रखा गया है. नया राजस्व लक्ष्य पिछली बार से करीब तीन हजार करोड़ रुपये ज्यादा है.
18 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व का लक्ष्य
सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी मद से करीब 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह लक्ष्य ऊंचा रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि नई नीति से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब निर्माण और तस्करी पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। शराब निर्माण से जुड़ी कंपनियों को अपने उत्पाद की कीमत निर्धारण में कुछ लचीलापन दिया गया है। इससे उद्योग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के अनुरूप काम करने में सुविधा मिलेगी।