सवा लाख रुपये महीने कमाने वाली पत्नी ने पति से मांगा गुजारा भत्ता, हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका को यह कहते हुए कर दी खारिज

High Court News: हर महीने सवा लाख रुपये कमाने वाली पत्नी ने पति से गुजारा भत्ता की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है।

Update: 2026-04-12 08:16 GMT

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जबलपुर।12 अप्रैल 2026| हर महीने सवा लाख रुपये कमाने वाली पत्नी ने पति से गुजारा भत्ता की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भरण पोषण की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा, पत्नी की यह मांग पति से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पत्नी पर किसी बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी नहीं है और वह खुद हर महीने तकरीबन 1.25 लाख कमाती है, यह उसके पति की आमदनी के लगभग बराबर है। हाई कोर्ट ने कहा, पत्नी पर किसी बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी नहीं है। पति-पत्नी के बीच आय को लेकर कोई ऐसी बड़ी असमानता भी नहीं है, क्योंकि दोनों की आय लगभग समान है।"

पढ़िए क्या है मामला?

दोनों ने नवंबर 2022 में शादी की थी। विवाह के तकरीबन सात महीने बाद जून 2023 से वे अलग रह रहे हैं। इसके बाद पति ने परिवार न्यायालय में मामला दायर कर तलाक की मांग की। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अर्ज़ी दायर कर भरण-पोषण की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान परिवार न्यायालय को बताया, उसकी सालाना आय 20 लाख रुपये है। उसने दावा किया, उसके पति की सालाना आमदनी 30 लाख रुपये है। हालांकि पति ने पत्नी के इस दावे से इनकार किया। मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की गुजारा भत्ता की मांग को खारिज कर दिया।

फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, पत्नी की यह कोशिश पति से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की है।

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