CG News-तकनीकी त्यागपत्र वालों को डीपीआई का बड़ा झटका... हाईकोर्ट के आदेश को लेकर डीपीआई ने जारी किया यह निर्देश
रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय ने कल एक आदेश जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि विभाग की तरफ से पूर्व में विभाग में कार्यरत जिन शिक्षकों ने तकनीकी त्यागपत्र लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में हीं नया पद ज्वाइन किया है उन्हें तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं दिया जाएगा और इसके लिए विभाग ने राजपत्र में हुए संशोधन को कारण बताया है।
यह आदेश डीपीआई ने हाईकोर्ट के उस डायरेक्शन के बाद जारी किया है जिसमें सहायक शिक्षक चूड़ामणि कुलमित्र के द्वारा याचिका दायर करते हुए तकनीकी त्यागपत्र के अंतर्गत आने के कारण पूर्ण वेतनमान देने की मांग रखी गई थी इस पर हाईकोर्ट ने विभाग को डायरेक्शन देते हुए याचिका को निराकृत किया था।
इसके बाद विभाग ने डिटेल आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है की अगस्त 2020 में विभाग द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए राजपत्र प्रस्तुत किया गया है और इस स्टाइपेंड वेतनमान लागू किया गया है इस राजपत्र में ही मूलभूत नियम 22 C में परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन के कारण तकनीकी त्यागपत्र के अंतर्गत वेतनमान प्रदान नहीं किया जा सकता।
हालांकि इस विषय के जानकारों द्वारा यह कहा जा रहा है कि खुद विभाग ने 2022 में एक पत्र जारी किया था। जिसमें समस्त निचले स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इस मामले में शासन स्तर पर अभिमत मांगा गया है और तब तक तकनीकी त्यागपत्र का लाभ न दिया जाए लेकिन अब न्यायालय का डायरेक्शन आने के बाद 2020 के राजपत्र को आधार बनाकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं दिया जाएगा, प्रदेश में बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अपने पूर्व पदों को छोड़कर नए पद पर आए हैं। और उनके लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि अब उन्हें भी नए शिक्षकों के समान उसी स्टाइपेंड वेतन पर निर्भर रहना होगा और उन्हें उनकी पूर्व सेवा का लाभ वित्तीय रूप से नहीं मिलेगा। पढ़े आदेश