Bilaspur High Court: युक्तियुक्तकरण में हाई कोर्ट ने दिया पहला स्टे, पढ़िए कोर्ट ने फैसले में क्या कहा...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और स्कूलों के राज्य शासन द्वारा किए गए युक्तियुक्तरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक लेक्चरर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में पहला स्टे दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

Update: 2025-06-25 15:38 GMT

Bilaspur High Court

Bilaspur High Court: बिलासपुर। जगदलपुर जिले की रसायन शास्त्र की लेक्चरर की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने युक्तियुक्तकरण के मामले में पहला स्टे दिया है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। तब तक याचिकाकर्ता के प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रहेगा।

तिलोतमा अटवैया व्याख्याता (रसायन विज्ञान) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पनारापारा, ब्लॉक व तहसील - जगदलपुर, जिला - बस्तर ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में अपनाए गए नियमों व मापदंडों को चुनौती देते हुए अपने अधिवक्ता अविनाश के. मिश्रा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल एस.पी. काले, अतिरिक्त व पैनल लायर श्रेयांश मेहता ने पैरवी की। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए ला अफसरों ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत मांगी। कोर्ट ने शासन के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। याचिका की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अविनाश के मिश्रा ने कहा कि युक्तियुक्तकरण निर्देशों के अंतर्गत याचिकाकर्ता को हायर सेकेंडरी स्कूल आसना, ब्लॉक जगदलपुर से अधिशेष घोषित किया गया है। डीईओ ने 04 जून 2025 को एक आदेश जारी कर हायर सेकेंडरी स्कूल पनारापारा, ब्लॉक जगदलपुर के लिए स्थानांतरित कर दिया है। आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने पहले ही 05 जून 2025 को अपने स्थानांतरित पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन डीइओ जगदलपुर ने 05. जून 2025 को एक अन्य आदेश जारी कर दिया है। जिसमें युक्तियुक्तकरण निर्देशों के अंतर्गत याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया और अगले दिन यानी 06.जून 2025 को उसे हायर सेकेंडरी स्कूल आसना, ब्लॉक जगदलपुर से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल केशलूर, ब्लॉक तोकापाल में स्थानांतरित कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उठाए अहम सवाल

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अहम सवाल उठाते हुए कोर्ट को बताया कि एक बार 04 जून 2025 के आदेश का अनुपालन हो जाने के बाद और याचिकाकर्ता ने अपनी स्थानांतरित पोस्टिंग के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो उसे उसकी पिछली पोस्टिंग के स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। डीईओ की यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से दुर्भावना और अपनी पसंद के अनुसार अन्य व्यक्तियों को समायोजित करने की मंशा दर्शाती है।

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने डीईओ द्वारा किए स्थानांतरण आदेश पर सुनवाई की अगली तिथि तक रोक लगा दी है। बता दें कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान हाई कोर्ट का पहला आदेश है जिसमें रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी है। तब तक डीईओ के आदेश पर रोक लगी रहेगी।

याचिकाकर्ता ने इन अफसरों को बनाया पक्षकार

सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,डीपीआई रायपुर,कलेक्टर जगदलपुर, डीईओ जगदलपुर व प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, पनारापारा।

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