पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, एसआईटी ने 1241 पेज का पेश किया चालान...

पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एसआईटी ने अदालत में 1241 पेज का चालान प्रस्तुत किया है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया है। विवेचना के बाद 72 गवाहों की सूची अदालत में एसआईटी ने पेश की है।

Update: 2025-03-18 14:49 GMT
पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, एसआईटी ने 1241 पेज का पेश किया चालान...
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बीजापुर। प्रदेश के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मामले में गठित एसआईटी ने अदालत में 1241 पेज का चालान पेश किया है। पुलिस ने मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया है। चारों को रिमांड मेे जेल भेज दिया है। पुलिस विवेचना और चालान के अनुसार पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है।

बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर सेप्टिक टैंक में लाश दफना दी गई थी। मामले में पुलिस अधीक्षक बीजापुर जितेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस ने 72 घंटों के भीतर प्रकरण का खुलासा कर मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रकरण की जांच के लिए आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में एसआईटी टीम के गठन की घोषणा सरकार ने की थी। टीम ने विवेचना के बाद फिजिकल एवं डिजिटल साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल से तथा आरोपियों से जब्त पदार्थों की एडवांस फॉरेंसिक जांच व डीएनए जांच करवाई थी।

घटना का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर था जिसने अपने दो भाइयों और सुपरवाइजर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी ठेकेदार ने पत्रकार द्वारा नेलसनार– मिरतुर– गंगालूर सड़क निर्माण के संबंध में निर्माण कार्य में अनियमितता को उजागर करने से नाराज होकर हत्या की योजना बनाई थी।

पत्रकार मुकेश चंद्राकर को ठेकेदार ने पार्टी करने के लिए अपने भाई के माध्यम से बैडमिंटन कोर्ट में बुलवाया और उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने व साक्ष्य छिपाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में डालकर फ्लोरिंग कर दी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर 72 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया था व शव बरामद कर लिया था। मामले में पुलिस ने सुरेश चंद्राकर,दिनेश चंद्राकर,रितेश चंद्राकर,महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया है।

SIT टीम प्रभारी मयंक गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीजापुर द्वारा अवगत कराया गया कि SIT टीम के द्वारा विवेचना के दौरान चारों आरोपीगण के विरूद्ध बीएनएस की धारा 103(1), 238(क), 61(2)(क), 239, 249, 3(5) का अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों के विरुद्ध सबूत पाये जाने पर अभियोग पत्र प्रस्तुत कर इस अमानवीय कृत्य के लिए अधिकतम दण्ड देने हेतु न्यायालय में मजबूती से पैरवी की जाएगी।

नाम आरोपी

1. सुरेश चन्द्राकर

2. दिनेश चन्द्रकार

3. रितेश चन्द्रकार

4. महेन्द्र रामटेके

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