Jashpur Police News: गांजा तस्कर की डेढ़ करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सफेमा कोर्ट से करवाई जब्त, जशपुर पुलिस की पहली बार ऐसी कार्रवाई
गांजा तस्करी से अर्जित किए गए संपत्ति को अटैच करवाने में जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्करी से कमाई गई संपत्ति को पुलिस ने साफेमा कोर्ट मुंबई में प्रतिवेदन भेज कर अटैच करवाया है। कुल डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है।

जशपुर। जशपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के आदतन अपराधी की गांजा तस्करी से कमाई डेढ़ करोड़ की संपत्ति साफ़ेमा कोर्ट मुंबई से जब्त करवाई है। आईजी सरगुजा अंकित गर्ग और एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में सरगुजा रेंज की इस तरह की यह पहली और प्रदेश की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले बिलासपुर जिले में इस तरह की कार्रवाई हुई थी।
दरअसल, आरोपी हीराधर यादव ओड़िसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में व्यापार का पुराना सरगना था। हीराधर यादव को चौकी कोतबा थाना बागबहार द्वारा 27 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा था, जिस पर अपराध क्र. 94/2024 धारा 20(बी)(ii)(सी) दर्ज किया गया था। अभियुक्त शातिर किस्म का गांजा तस्कर था जिसके विरूद्ध सरगुजा जिले में भी गांजा तस्करी के 02 अपराध पंजीबद्ध किये गये थे।
गांजा तस्करी का बड़ा नेटवर्क
जानकारी के मुताबिक, 2.6.2024 की शाम चौकी कोतबा को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने ग्राम पीठाआमा चौक के पास नाकेबंदी कर एक कार क्र. सी.जी. 13 ए.डब्ल्यू 4063 को रुकवाने की कोशिश की तो अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग निकले। पुलिस द्वारा उनके भागने पर तत्काल घेराबंदी कर एक 16 वर्षीय बालक को कार के साथ पकड़ा।
पुलिस द्वारा पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान वाहन की डिक्की में मादक पदार्थ गांजा 27 किलोग्राम कीमती 2 लाख सत्तर हजार का गांजा जब्त किया गया। अपचारी बालक ने पूछताछ करने पर बताया कि उक्त गांजा हीराधर यादव का है। पुलिस द्वारा हीराधर यादव को 26.8.2024 को एवं उसके साथी महेश यादव को 10.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था। हीराधर यादव के विरूद्ध सीतापुर थाना में गांजा तस्करी के 2 प्रकरण वर्ष 2014 एवं 2016 में दर्ज है, चौकी कोतबा में वर्ष 2024 में दर्ज किया गया है।
सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग एवं एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अधिकारियों द्वारा हीराधर यादव के द्वारा गांजे के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को चिन्हांकित करने कहा गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में SDOP पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल द्वारा जाॅंच प्रस्तुत किया गया जिसके आंकड़े चौकाने वाले थे।
तीन साल में डेढ़ करोड़ का लेनदेन
अभियुक्त हीराधर यादव तथा उसके परिवारजनों के खातों में पिछले 3 वर्ष से 1.50 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की गई थी। आरोपी हीराधर यादव ने 5 वाहन तथा 2 मंजिला मकान कुल कीमत 1,38,82,134/- (एक करोड़ अड़तीस लाख ब्यासी हजार एक सौ चौतीस) का अर्जित किया था। स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 68 के परिपालन में आयकर, उद्योग, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान, डाकघर, जीवन बीमा, राजस्व तथा राज्यकर के अधिकारियों से जानकारी एकत्रण किया गया। रिपोर्ट सक्षम अधिकारी तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम् 1976 (साफेमा) मुंबई को प्रेषित की गई।
आरोपी को अपने अभिकर्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। जशपुर पुलिस द्वारा किये गये आर्थिक अन्वेषण प्रमाणित होने पर अभियुक्त हीराधर यादव के ग्राम हल्दीझरिया स्थित मकान तथा 5 वाहन (02 कार, 02 मोटर सायकल, 01 ट्रेक्टर) कुल कीमत 1,38,82,134 (एक करोड़ अड़तीस लाख ब्यासी हजार एक सौ चौतीस) के समपहरण की पुष्टि की गई।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि एसडीओपी पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल द्वारा इसकी संपत्ति का विवरण प्राप्त कर सफेमा मुंबई कोर्ट में अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत करने पर जशपुर जिले से प्रथम बार ऐसी कार्यवाही हुई है। जिले के अभ्यासतः अवैध नशा तस्करी के आरोपियों के विरूद्ध लगातार इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।