गर्लफ्रेंड ने भाई-बहन के साथ मिलकर की बॉयफ्रेंड की हत्या: शादी से इनकार करने पर रेत दिया गला, बोरे में भरकर बाइक के साथ कुएं में फेंकी लाश
शादी से इनकार करने पर गर्लफ्रेंड ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को बोरे में भरकर बाइक के साथ कुएं में फेंक दिया।
फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
रांची 10 मार्च 2026, झारखंड की रांची पुलिस ने 7 मार्च को कुएं के अंदर बोरे में बंद और बाइक से बंधी विजय कुमार दास की लाश की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि विजय की गर्लफ्रेंड ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर की थी। शादी से इनकार करने पर उन्होंने गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी घटना बोड़ो थाना क्षेत्र की है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, 7 मार्च को बोड़ो थाना क्षेत्र के टेंगरिया गांव के कुएं के अंदर युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान विजय कुमार दास (29) के रूप में की गई, जो कि सरायकेला का रहने वाला था और 24 फरवरी से लापता था। 3 मार्च को दलादली ओपी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। ऐसे में जब पुलिस ने विजय की गर्लफ्रेंड और उसके भाई-बहन को गिरफ्तार कर लिया।
क्यों बनाया हत्या का प्लान ?
बताया जा रहा है कि मृतक विजय कुमार दास (29) और आरोपी रोशनी देवी (29) के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विकास ने शादी का झांसा देकर रोशनी से शारीरिक संबंध भी बनाए। वहीं जब रोशनी ने उसपर शादी का दबाव बनाया, तो विजय मुकर गया। इसके बाद रोशनी ने अपनी बहन सीमा देवी (35) और भाई भूपेश बैठा (27) के साथ मिलकर विजय की हत्या की प्लानिंग बनाई।
कैसे दिया हत्या की वारदात को अंजाम ?
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) प्रवीण पुष्कर ने बताया कि रोशनी प्लानिंग के तहत विजय को 24 फरवरी को बेड़ों स्थित जरीया गांव में अपने निर्माणधीन मकान में ले गई, जहां उसे शराब पिलाई और मौका पाकर उसने अपने भाई-बहन के साथ विजय की चाकू से गला रेत दिया। फिर उसके शव को बोरी में भरकर बाइक में बांधकर बोड़ो थाना क्षेत्र के टेंगरिया गांव स्थित कुएं में डाल दिया।
गर्लफ्रेंड के साथ भाई-बहन भी गिरफ्तार
3 मार्च को जब सरायकेला निवासी अजय दास ने दलादली ओपी में विजय कुमार दास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तब जाकर मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में रोशनी देवी (29) बहन सीमा देवी (35) और भाई भूपेश बैठा (27) को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही रोशनी के घर से घटना में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद कर ली गई है।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।