CG में फॉरेस्ट चौकीदार ने किया युवक का मर्डर: टंगिया से मारकर उतारा मौत के घाट, जानिए आखिर हैंडपंप कैसे बनी हत्या की वजह

Surguja Crime News: हैंडपंप चालू करने के विवाद में फॉरेस्ट चौकीदार ने युवक की हत्या कर दी। मै तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कहकर उसपर टंगिया से हमला कर दिया।

Update: 2026-03-30 11:56 GMT

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

सरगुजा 30 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में फॉरेस्ट चौकीदार ने युवक की हत्या कर दी। रविवार रात में युवक ने उसे हैंडपंप चालू करने को कहा तो चौकीदार ने ये कह दिया कि मै तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं फिर क्या था देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फॉरेस्ट चौकीदार घूरसाय ने राकेश घासी पर टंगिया से हमला कर दिया। घटना के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसने सोमवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह पूरा घटना लुंड्रा थाना क्षेत्र की है।           

क्या है पूरा मामला ?     

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान राकेश घासी (20) के रूप में हुई है, जो कि पटोरा गांव का रहने वाला था। 29 मार्च को राकेश  अपने दो दोस्तों रामसाय और संजय के साथ करेसर गांव गया था। वापसी में लौटने के दौरान राकेश पटोरा गांव चौक के पास हैंड पंप से पानी पीने को रूका। इस दौरान उसने फॉरेस्ट चौकीदार घूरसाय से हैंड पंप चालू करने को कहा, तो चौकीदार ने कह दिया कि वह उसके बाप का नौकर नहीं हैं।

कब और कैसे हुई मौत ?   

इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चौकीदार ने राकेश के पैर पर टंगिया से हमला कर दिया। इसके बाद राकेश को आनन फानन में लुंड्रा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सोमवार सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर ने ज्यादा खून बहने से उसकी मौत होने की पुष्टी की है।  

मामले की जांच में जुटी पुलिस 

राकेश की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल चौकी ने परिजनों का बयान दर्ज किया और मामला दर्ज किया। वहीं राकेश के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया। साथ ही चौकीदार की तलाश भी शुरु कर दी है।     

हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।                                                                                                                                  

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