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पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या: प्लास्टिक की पाइप से पीटकर चाकू से गोदा, सामने आई बेहद चौंकाने वाली वजह

Surajpur Murder Case: पति ने पत्नी की प्लास्टिक की पाइप से पिटाई के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके पीछे की जो वजह है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है।

Surajpur Murder Case
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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

सूरजपुर 30 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 26 दिन पहले हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। महिला उसके कैरेक्टर पर शक करती थी, जिसके चलते उसने उसकी प्लास्टिक की पाइप से पिटाई की और चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सलका-उमेश्वरपुर चौकी क्षेत्र का है।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान लीलावती के रूप में की गई है, जो कि अपने पति अलमा प्रजापति के साथ तारकेश्वरपुर गांव में रहती थी। आरोपी ने 4 मार्च को पत्नी की हत्या के बाद खुद थाने पहुंचकर झूठी शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मौत अज्ञात कारणों से हुई है, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरु की तो पूरा खुलासा हो गया और पुलिस ने 29 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कब और कैसे की हत्या ?

आरोपी अलमा प्रजापति ने बताया कि उसकी पत्नी उसके चरित्र पर शक करती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। 3 मार्च की रात जब वो बैंकुठपुर से लौटा, तो लीलावती उससे झगड़ने लगी। इसके बाद अलमा ने गुस्से में आकर लीलावती को प्लास्टिक के पाइप से पीट दिया और फिर उसे चाकू से गोद डाला।

कैसे हुआ मामले का खुलासा ?

शुरु मे उसने घर वालों को गुमराह किया कि उसकी मौत अज्ञात कारणों से हुई है। इसके बाद उसने खुद थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने लीलावती के शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरु कर दी। 26 दिन की जांच के बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ गया। पुलिस ने जब शक के आधार पर पति अलमा से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया है।

DIG ने मामले में क्या कहा ?

DIG प्रशांत कुमार ठाकुर का इस मामले में कहना है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर केस दर्ज किया। जांच में पति ही आरोपी निकला, जिसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।

हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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