Dhamtari Murder News: पिकअप चालक की हत्या, तीन आरोपियों ने शराब के नशे में चाकू से गोदा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Hatya Ke Aaropi Ko Aajivan Karavas Ki Saja: धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Update: 2026-01-18 11:07 GMT
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Hatya Ke Aaropi Ko Aajivan Karavas Ki Saja: धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पिकअप चालक की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 

आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बता दें कि यह घटना केरेगांव थाना क्षेत्र की है। यहां तीन आरोपियों को कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। इन तीनों आरोपियों ने मामूली विवाद में पिकअप चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

मामूली विवाद में की थी चाकू मारकर हत्या  

बता दें कि 29 मई 2024 को केरेगांव थाना क्षेत्र में पिकअप चालक पंकज ध्रुव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तीनों आरोपियों चन्द्रेश देवदास, हरीश साहू और रोशन यादव ने शराब के नशे में मामूली विवाद के चलते हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों फरार हो गए थे। 

पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और फिर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरु की। सीसीटीवी फूटेज और तकनीकी मदद से पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल होने वाले चाकू और बाइक जब्त किया गया।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इसके बाद तीनों आरोपियों चन्द्रेश देवदास, हरीश साहू और रोशन यादव को न्यायिक रिमांड पर लेते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया और फिर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया।  

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